फिरोजाबाद, 1 नवंबर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने Saturday को हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना सिरसागंज के क्षेत्र भडपुरा निवासी गंगा सिंह की 16 अगस्त 2020 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह प्रातः टहलने जा रहे थे. उसी दौरान उन पर हमला किया गया था. इस मामले में गंगा सिंह के पुत्र हरवेंद्र सिंह ने राम खिलाड़ी पुत्र जयवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. वह भडपुरा का रहने वाला है. पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला. अभियोजन की पैरवी एडीजीसी अवधेश शर्मा ने की. उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राम खिलाड़ी को हत्या का दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
You may also like

राहुल गांधी की कनपटी पर कट्टा लगाकर हुई तेजस्वी यादव के सीएम फेस की घोषणा : शाहनवाज हुसैन

अभिनेत्री मोना सिंह ने लंदन के मशहूर लॉर्ड्स स्टेडियम का किया दौरा

गोवर्धन लीला से लेकर रुक्मिणी विवाह तक — श्रीकृष्ण कथा के दिव्य प्रसंगों से भाव-विभोर हुए श्रद्धालु

TVS ने EICMA 2025 में 6 नए प्रोडक्ट्स की दिखाई झलक, इलेक्ट्रिक स्कूटर से लेकर हाइपरस्टंट बाइक तक

शिक्षा का उपयोग वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में करें युवा: मुर्मू




