सागर, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के सागर जिले के कलेक्टर संदीप जी आर ने गुरुवार को बड़ा फैसला लेते हुए समस्त नगर निगम आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छावनी परिषद्, सागर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त नगर पालिका, नगर परिषद्, जिला सागर को निर्देशित किया है कि नगर क्षेत्रों में सड़कों के बीच में ऊँचे डिवाइडर के निर्माण पर रोक लगाए.
कलेक्टर संदीप जी आर ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के मध्य ऊँचे-ऊँचे डिवाइडर निर्मित किए जाने से आए दिन दुर्घटना घटित हो रही हैं. उक्त स्थिति को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए सभी निकायों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र दिनांक से जिले की किसी भी नगरीय निकाय क्षेत्र में सड़क के मध्य ऊँचे डिवाइडर का निर्माण नहीं किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि यदि किसी मार्ग पर यातायात नियंत्रण या सौंदर्गीकरण हेतु डिवाइडर का निर्माण आवश्यक हो, तो उसकी ऊँचाई एवं चौड़ाई भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुरूप ही निर्धारित की जाएगी. निर्देशित किया जाता है कि किसी भी नगर क्षेत्र में सड़क के मध्य ऊँचे डिवाइडर का निर्माण न किया जाए. पूर्व निर्मित डिवाइडरों की समीक्षा कर यदि वे मानक से अधिक ऊँचाई वाले हैं, तो आवश्यकतानुसार संशोधन हटाने की कार्यवाही की जाए. इस संबंध मेंअनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में 07 दिवस के भीतर प्रेषित किया जाए.
(Udaipur Kiran) तोमर
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