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दुर्गा पूजा अनुदान पर फिर सवाल, हाईकोर्ट में नई याचिका दायर

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कोलकाता, 18 अगस्त (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दुर्गा पूजा समितियों को दिए जाने वाले अनुदान को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक और याचिका दाखिल हुई है।याचिकर्ता एवं वकील शमीम अहमद ने सोमवार को न्यायमूर्ति सुजॉय पाल की डिवीजन बेंच में जल्द सुनवाई की मांग की है।

कुछ दिनों पहले भी इसी मुद्दे पर एक मामला दायर हुआ था। उस पर उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया था और वह मामला अब भी लंबित है। नई याचिका के साथ उस पुराने मामले की भी संयुक्त सुनवाई हो सकती है।

यह विवाद नया नहीं है। दुर्गापुर निवासी ने इस साल पहले ही अनुदान पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की थी। इससे पहले भी वे इसी मुद्दे पर अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं, हालांकि पिछली याचिका खारिज हो गई थी। हर साल दुर्गा पूजा अनुदान के खिलाफ अदालत में चुनौती दी जाती रही है। 2022 में भी उच्च न्यायालय में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार द्वारा अनुदान देने पर कई शर्तें लगाई थीं। इनमें पूजा समितियों को ‘यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट’ जमा करने का निर्देश भी शामिल था।

राज्य सरकार ने 2018 में दुर्गा पूजा समितियों को अनुदान देना शुरू किया था। शुरुआत में प्रत्येक समिति को 10 हजार रुपये दिए जाते थे। इसके बाद यह राशि हर साल बढ़ती गई और इस वर्ष एक लाख रुपये से भी अधिक हो गई।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वर्ष प्रत्येक दुर्गा पूजा समिति को एक लाख 10 हजार रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। इसके साथ ही बिजली बिल में 80 प्रतिशत छूट और फायर लाइसेंस सहित कई अनुमतियों की फीस माफ कर दी गई है।————————-

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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