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एनपीएस ग्राहक 30 जून तक कर सकते हैं यूपीएस के अतिरिक्त लाभ का दावा

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नई दिल्ली, 30 मई . केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) ग्राहक जो न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा सहित सेवानिवृत्त हुए हैं, वे एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं. यह यूपीएस लाभ पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अतिरिक्त होंगे.

वित्‍त मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि केंद्र सरकार के एनपीएस ग्राहक जो 31 मार्च, 2025 या उससे पहले न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा के साथ सेवानिवृत्त हुए हैं, वे 30 जून, 2025 तक पहले से दावा किए गए एनपीएस लाभों के अलावा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत अतिरिक्त लाभों का दावा कर सकते हैं. इस फॉर्म को निम्न से डाउनलोड किया जा सकता है. ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पर आप जा सकते हैं.

केंद्र सरकार की ये नई स्कीम उन कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथियों पर भी लागू होती है जिनके पति या पत्नी, जो एनपीएस के लाभार्थी थे, अब इस दुनिया में नहीं हैं. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अंतिम तारीख 30 जून 2025 निर्धारित है. वित्त मंत्रालय की ओर से वेबिनार से जुड़ने का लिंक और यूपीएस हेल्पलाइन टोल-फ्री: 18005712930 नंबर भी जारी किया गया है.

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/ प्रजेश शंकर

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