जयपुर, 5 मई . राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में भर्ती के अस्तित्व को लेकर राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अंतिम मौका देते हुए मामले की सुनवाई 15 मई को रखी है. अदालत ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने कोई फैसला नहीं दिया तो अदालत पक्षकारों को सुनकर अपने स्तर पर निर्णय देगी. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि भर्ती पर निर्णय करने के संबंध में किन्हीं कारणों से मीटिंग नहीं हो पाई है. अब सब कमेटी की यह मीटिंग 13 मई को होनी है. ऐसे में राज्य सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय दिया जाए. वहीं ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राज दीपक रस्तोगी ने कहा कि मामले में ईडी प्रारंभिक जांच कर रही है. जेल में बंद दो आरोपिताें के भी जल्द ही बयान दर्ज किए जाएंगे. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने समान मुद्दे पर बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द किया है. अदालत ने एसआई भर्ती पर निर्णय करने के लिए राज्य सरकार को पहले ही दो माह का समय दे दिया है. ऐसे में सरकार को अब और समय नहीं दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर निर्णय करने के लिए राज्य सरकार को 15 मई तक का समय दिया है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने गत 21 फरवरी को राज्य सरकार को भर्ती पर निर्णय करने के लिए दो माह का समय दिया था. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को किसी भी तरह का निर्णय देने की छूट देते हुए चयनितों को पोस्टिंग देने में दिए यथास्थिति के आदेश को जारी रखा था.
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