भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में बैंकों को 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को स्वतंत्र रूप से बचत या सावधि जमा खाते खोलने की अनुमति दी है। इस संदर्भ में, केंद्रीय बैंक ने नाबालिगों के लिए खाता खोलने और संचालन के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
बैंकों के लिए निर्देश
आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि सभी आयु के नाबालिग अपने प्राकृतिक या कानूनी अभिभावकों के माध्यम से बचत और सावधि जमा खाते खोल सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें अपनी मां को अभिभावक बनाकर भी ऐसे खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
खाताधारकों के लिए सुविधाएं
न्यूनतम दस वर्ष या उससे अधिक आयु के नाबालिगों को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से बचत या सावधि जमा खाते खोलने की अनुमति दी जाएगी। बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार राशि और शर्तें निर्धारित कर सकते हैं, और खाताधारक को इन नियमों की जानकारी दी जाएगी।
अतिरिक्त सुविधाएं
वयस्क होने पर, खाताधारक से नए परिचालन निर्देश और नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। बैंकों को नाबालिग खाताधारकों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेक बुक जैसी सुविधाएं देने की अनुमति है।
नियमों का पालन
बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिगों के खाते, चाहे वे स्वतंत्र रूप से संचालित हों या अभिभावकों के माध्यम से, से अधिक धनराशि न निकाली जाए। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 1 जुलाई 2025 तक नई नीतियों को तैयार करें या मौजूदा नीतियों में संशोधन करें।
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