केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 20 लाख रुपये के कर संग्रह के लिए अधिसूचना जारी की है। यह घोषणा की गई है कि 22 अप्रैल 2025 से 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के विलासिता के सामान की खरीद पर 1% कर कटौती (टीसीएस) लागू होगी। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, सूची में शामिल वस्तुएं रु। ऐसे मामलों में जहां खरीद 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की की जाती है, विक्रेता व्यापारी खरीदार से 1 प्रतिशत की दर से टीसीएस एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह अधिसूचना आयकर अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम के अंतर्गत प्रकाशित की गई है।
सीबीडीटी ने इस संबंध में कुल दो अधिसूचनाएं जारी की हैं, जिनमें से एक इस बारे में है कि किस प्रकार की विलासिता की वस्तुएं इसमें शामिल हैं, जबकि दूसरी कर की दर और उस राशि के बारे में है जिससे अधिक की खरीद पर टीसीएस लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लग्जरी वस्तुओं की खरीद पर टीसीएस लगाए जाने की घोषणा जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में की गई थी। इस घोषणा के अनुसार यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होना था, लेकिन इससे संबंधित अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।
The post first appeared on .
You may also like
विश्व हिंदू परिषद ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया यज्ञ
कांगडा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जनाक्रोश, दोपहर तक बाजार किए बंद
गर्मी में टीबी के रोगी रखें विशेष ध्यान: डॉ. सूर्यकान्त
IPL 2025: जसप्रीत बुमराह ने हासिल की ये खास उपलब्धि, टी20 क्रिकेट में किया ये कारनामा
Bijli Bill Mafi Yojana: माफी योजना की ताजा लिस्ट आई, जानें पूरा विवरण!