OPT Rules For Students: अमेरिका में स्टूडेंट वीजा यानी F-1 वीजा पर पढ़ने आने वाले छात्रों को कोर्स खत्म करने के बाद 'ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग' (OPT) पर जॉब की इजाजत मिलती है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को OPT पर जॉब करने के दौरान छंटनी का सामना करना पड़ता है। उन्हें लगता है कि अगर वे 90 दिनों तक बेरोजगार रहेंगे, तो फिर अमेरिका में उनका भविष्य खराब हो जाएगा। उन्हें लगता है कि क्या अब उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ेगा या फिर क्या वह नौकरी ढूंढ सकते हैं?
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट में एक स्टूडेंट ने OPT पर नौकरी जाने के बाद पैदा हुई परेशानी शेयर की है। स्टूडेंट ने बताया कि उसका OPT पीरियड 29 जुलाई को शुरू हुआ और उसने 1 अगस्त से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कंपनी में छंटनी हुई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने बताया कि वह 90 दिनों से ज्यादा वक्त से बेरोजगार है, जिस वजह से अब उसका सवाल है कि क्या वह नौकरी ढूंढ सकता है। आइए आज OPT से जुड़े सवालों के जवाब जानते हैं।
OPT पर किस चीज की इजाजत?
OPT के जरिए सिर्फ F-1 वीजा होल्डर्स को डिग्री लेने के बाद एक साल तक जॉब की इजाजत मिलती है। वो सिर्फ उन्हीं जॉब्स को कर सकते हैं, जो उनकी डिग्री से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है, तो वह आईटी में ही जॉब कर सकता है। OPT पीरियड के दौरान स्टूडेंट को पूरे समय F-1 स्टेटस पर ही रहना होगा। साथ ही उसे सरकार के सभी नियम और शर्तों को भी मानना होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) के स्टूडेंट्स को 3 साल जॉब की इजाजत होती है।
बेरोजगारी को लेकर क्या है नियम?
एक बार OPT की शुरुआत हो जाती है, तो फिर बेरोजगारी को लेकर एक सख्त समय की शुरुआत भी हो जाती है। 12 महीने के OPT पीरियड के दौरान स्टूडेंट्स टोटल 90 दिनों से ज्यादा बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस लिमिट को पार कर देता है, तो फिर इमिग्रेशन नियमों के तहत उसे आउट ऑफ स्टेटस माना जाता है। उनके SEVIS रिकॉर्ड के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। साथ ही भविष्य में इमिग्रेशन को लेकर होने वाली दिक्कतें बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है।
क्या जॉब बदलने की इजाजत है?
अगर किसी को OPT पर जॉब से निकाल दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इमिग्रेशन स्टेटस खत्म हो गया। स्टूडेंट्स को नौकरी बदलने की इजाजत होती है, लेकिन उनकी जॉब उनके कोर्स से संबंधित होनी चाहिए। OPT के नियम स्टूडेंट्स को सिर्फ एक कंपनी से बांधकर नहीं रखते हैं। नियम तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब नौकरी का नुकसान बेरोजगारी को 90-दिन की सीमा के करीब या उससे अधिक हो जाता है। यानी आप बेरोजगार तो रह सकते हैं, लेकिन 90 दिन से ज्यादा नहीं।
90 दिनों से ज्यादा बेरोजगार होने पर क्या करें?
अगर बेरोजगारी की लिमिट पार हो गई है, तो फिर स्टूडेंट्स तकनीकि रूप से 'आउट ऑफ स्टेटस' हैं। हालांकि, ऐसा होने पर तुरंत सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि SEVIS बेरोजगारी से जुड़ी चीजों को ट्रैक नहीं करता है। योग्य रोजगार के बिना जितना अधिक समय बीतता है, जोखिम उतना ही बढ़ जाता है। ऐसे हालातों में एकमात्र ऑप्शन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से परामर्श करना और जल्द से जल्द OPT नियमों को पूरा करने वाली नई स्थिति सुरक्षित करना है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक पोस्ट में एक स्टूडेंट ने OPT पर नौकरी जाने के बाद पैदा हुई परेशानी शेयर की है। स्टूडेंट ने बताया कि उसका OPT पीरियड 29 जुलाई को शुरू हुआ और उसने 1 अगस्त से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर कंपनी में छंटनी हुई और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने बताया कि वह 90 दिनों से ज्यादा वक्त से बेरोजगार है, जिस वजह से अब उसका सवाल है कि क्या वह नौकरी ढूंढ सकता है। आइए आज OPT से जुड़े सवालों के जवाब जानते हैं।
OPT पर किस चीज की इजाजत?
OPT के जरिए सिर्फ F-1 वीजा होल्डर्स को डिग्री लेने के बाद एक साल तक जॉब की इजाजत मिलती है। वो सिर्फ उन्हीं जॉब्स को कर सकते हैं, जो उनकी डिग्री से जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है, तो वह आईटी में ही जॉब कर सकता है। OPT पीरियड के दौरान स्टूडेंट को पूरे समय F-1 स्टेटस पर ही रहना होगा। साथ ही उसे सरकार के सभी नियम और शर्तों को भी मानना होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (STEM) के स्टूडेंट्स को 3 साल जॉब की इजाजत होती है।
बेरोजगारी को लेकर क्या है नियम?
एक बार OPT की शुरुआत हो जाती है, तो फिर बेरोजगारी को लेकर एक सख्त समय की शुरुआत भी हो जाती है। 12 महीने के OPT पीरियड के दौरान स्टूडेंट्स टोटल 90 दिनों से ज्यादा बेरोजगार नहीं रह सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इस लिमिट को पार कर देता है, तो फिर इमिग्रेशन नियमों के तहत उसे आउट ऑफ स्टेटस माना जाता है। उनके SEVIS रिकॉर्ड के खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। साथ ही भविष्य में इमिग्रेशन को लेकर होने वाली दिक्कतें बढ़ने की संभावना भी बनी रहती है।
क्या जॉब बदलने की इजाजत है?
अगर किसी को OPT पर जॉब से निकाल दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इमिग्रेशन स्टेटस खत्म हो गया। स्टूडेंट्स को नौकरी बदलने की इजाजत होती है, लेकिन उनकी जॉब उनके कोर्स से संबंधित होनी चाहिए। OPT के नियम स्टूडेंट्स को सिर्फ एक कंपनी से बांधकर नहीं रखते हैं। नियम तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब नौकरी का नुकसान बेरोजगारी को 90-दिन की सीमा के करीब या उससे अधिक हो जाता है। यानी आप बेरोजगार तो रह सकते हैं, लेकिन 90 दिन से ज्यादा नहीं।
90 दिनों से ज्यादा बेरोजगार होने पर क्या करें?
अगर बेरोजगारी की लिमिट पार हो गई है, तो फिर स्टूडेंट्स तकनीकि रूप से 'आउट ऑफ स्टेटस' हैं। हालांकि, ऐसा होने पर तुरंत सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि SEVIS बेरोजगारी से जुड़ी चीजों को ट्रैक नहीं करता है। योग्य रोजगार के बिना जितना अधिक समय बीतता है, जोखिम उतना ही बढ़ जाता है। ऐसे हालातों में एकमात्र ऑप्शन यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस से परामर्श करना और जल्द से जल्द OPT नियमों को पूरा करने वाली नई स्थिति सुरक्षित करना है।
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