नागपुर, 8 अक्टूबर . मेडिकल बिलों में भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय जांच एजेंसी ने वेकोलि के चिकित्सा अधीक्षक और एक निजी केमिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
सीबीआई ने नागपुर के सिविल लाइंस स्थित कोल एस्टेट स्थित वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (वेकोलि) डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधीक्षक और नागपुर स्थित एक निजी मेडिकल स्टोर के मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी वाले मेडिकल बिल बनाने में कथित संलिप्तता के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है.
सीबीआई ने वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पृथ्वी कृष्ण पट्टा और सद्गुरु मेडिकल स्टोर्स, नागपुर के मालिक कमलेश एन लालवानी को गिरफ्तार कर लिया.
First Information Report में आरोप लगाया गया है कि आरोपी चिकित्सा अधीक्षक ने झूठे मेडिकल पर्चे तैयार किए, जिनका इस्तेमाल निजी मेडिकल स्टोर के मालिक ने बढ़ा-चढ़ाकर बिल बनाने और वेकोलि से भुगतान प्राप्त करने के लिए किया.
यह भी आरोप है कि आरोपी चिकित्सा अधीक्षक ने मरीजों की जानकारी के बिना पर्चे जारी करने के बाद उनमें महंगी दवाइयां जोड़कर जालसाजी की. इन जाली दस्तावेजों के आधार पर वेकोलि मुख्यालय, नागपुर द्वारा निजी मेडिकल स्टोर को बढ़ा-चढ़ाकर बिल दिए गए और उनका भुगतान किया गया. डब्ल्यूसीएल से जुड़ी चिकित्सा सेवाओं में घोटाले का पता लगाने के लिए कई स्थानों पर तलाशी ली गई है.
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डीकेपी/
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