New Delhi/इंदौर, 2 सितंबर . इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को Supreme court से बड़ी राहत मिली है. विवादित कार्टून को लेकर First Information Report दर्ज होने के बाद मालवीय ने Supreme court का रुख किया था, जहां से उन्हें Tuesday को अग्रिम जमानत दे दी गई.
इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय ने Prime Minister और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर विवादित कार्टून बनाने के मामले में पिछले दिनों माफी मांगी. फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य social media प्लेटफॉर्म्स पर सार्वजनिक रूप से माफीनामा जारी करने के बाद ही Supreme court से हेमंत मालवीय को जमानत मिली.
अपने माफीनामे में, हेमंत मालवीय ने कहा, “मुझे अपने फेसबुक पोस्ट पर गहरा खेद है. मैं Supreme court के सामने सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि मेरा किसी भी समुदाय, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने, तनाव भड़काने या जानबूझकर किसी व्यक्ति या संगठन का अपमान करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था. मैं इस अनजाने कृत्य के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं और खेद व्यक्त करता हूं. मैं सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी को समझता हूं, और मैं भविष्य में भी इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा.”
मालवीय ने कोविड वैक्सीन की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए एक विवादास्पद कार्टून बनाया था, जिस पर काफी विवाद हुआ. इस कार्टून में Prime Minister मोदी और आरएसएस को आपत्तिजनक तरीके से चित्रित किया गया था.
इंदौर के रहने वाले विनय जोशी ने हेमंत के खिलाफ शिकायत दी. आरोप लगाया गया कि कार्टून धार्मिक और राजनीतिक भावनाओं का अपमान करता है. इसके बाद इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज किया.
मालवीय की तरफ से Supreme court में याचिका के बाद गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई गई थी. इसी क्रम में Tuesday को Supreme court ने अंतरिम जमानत दी.
हालांकि, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के खिलाफ मामला अभी भी जारी रहेगा. कोर्ट ने जमानत की शर्त के तौर पर हेमंत मालवीय को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है.
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डीसीएच/
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