उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की सहायता करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। इस पहल के तहत, ऐसे लोगों को 'राह-वीर' के नाम से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह योजना सोमवार से गौतमबुद्ध नगर में लागू हो चुकी है।
योजना की आवश्यकता
अक्सर लोग सड़क पर घायल व्यक्तियों की मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें पुलिस पूछताछ और कानूनी समस्याओं का डर होता है। सरकार का उद्देश्य इस डर को समाप्त करना है ताकि लोग बिना किसी झिझक के घायलों को 'गोल्डन ऑवर' (हादसे के बाद का पहला घंटा) के भीतर अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचा सकें।
पुरस्कार की शर्तें
जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को 'गोल्डन ऑवर' के भीतर अस्पताल पहुंचाएगा, उसे सरकार की ओर से एक सम्मान-पत्र और 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। यदि घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो भी मदद करने वाले को पुरस्कार मिलेगा, बशर्ते अस्पताल यह पुष्टि करे कि मौत का कारण सड़क हादसा था।
इस योजना के तहत गंभीर सड़क दुर्घटना वह मानी जाएगी, जिसमें बड़ी सर्जरी की आवश्यकता हो, घायल को तीन दिन से अधिक अस्पताल में रहना पड़े, या मस्तिष्क/रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई हो।
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