राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने किशनगढ़ पंचायत समिति की सिलोरा ग्राम पंचायत के व्यवस्थापक (सरपंच) राजकिशोर माली को नियमों के विरुद्ध 20 पट्टे जारी करने के मामले में बर्खास्त करने के आदेश जारी किए हैं।उक्त मामले में जांच रिपोर्ट में गलत मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने पर उप सरपंच (प्रशासनिक समिति सदस्य) श्योजीराम भील सहित छह प्रशासनिक समिति सदस्यों (वार्ड पंच) को बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त आयुक्त एवं प्रशासनिक उप सचिव (जांच) इंद्रजीत सिंह ने ये आदेश जारी किए।
नियमों के विरुद्ध पट्टे जारी करने का आरोप
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने किशनगढ़ पंचायत समिति की सिलोरा ग्राम पंचायत के व्यवस्थापक (सरपंच) राजकिशोर माली को बर्खास्त कर दिया है। नियमों के विरुद्ध 20 पट्टे जारी करने से संबंधित मामले की जांच अजमेर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की थी। जांच रिपोर्ट में सरपंच माली को नियमों के विरुद्ध 20 पट्टे जारी करने का जिम्मेदार पाया गया। इस पर राज्य सरकार ने उसे बर्खास्त कर दिया। जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश पर सिलोरा ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच राजकिशोर माली को 30 जनवरी 2025 से ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त किया गया।
जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा
राज्य सरकार ने मामले में सिलोरा के निवर्तमान उपसरपंच (प्रशासनिक समिति सदस्य) श्योजीराम भील को बर्खास्त करने के आदेश भी जारी किए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि गलत मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कर नियमों के विरुद्ध 20 पट्टे जारी किए गए।मामले में जांच रिपोर्ट में प्रशासनिक समिति सदस्य (वार्ड पंच) सुनीता देवी, जगदीश प्रसाद मेघवंशी, जितेंद्र कुमार, कौशल्या देवी, रामचंद्र गुर्जर, रीना देवी को भी गलत मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने और जिम्मेदार मानते हुए बर्खास्त किया गया है।
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